दिल्ली हाईकोर्ट का तुर्की कंपनियों को झटका, एयरपोर्ट सर्विस देने की याचिका खारिज — ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद लगी रोक बरकरार
दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्किये की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी Celebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd. की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने भारत में एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विस देने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट के फैसले के बाद यह कंपनी अब देश के एयरपोर्ट्स पर अपनी सेवाएं नहीं दे सकेगी।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान इस कंपनी पर सुरक्षा कारणों से रोक लगा दी गई थी। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरअसल भारत सरकार का वह अभियान था, जिसके तहत घरेलू हवाई अड्डों की सुरक्षा और संचालन में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर सख्त कदम उठाए गए थे। इसके तहत विदेशी कंपनियों की पृष्ठभूमि की जांच की गई और जिन कंपनियों पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, उनकी सेवाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी।
Celebi ने इस रोक को अदालत में चुनौती दी थी और कहा था कि उसने सभी नियमों का पालन किया है तथा उसे काम करने की अनुमति दी जाए। लेकिन कोर्ट ने सरकार के तर्कों को सही माना कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगर कोई कंपनी इसमें संदिग्ध पाई जाती है तो उसे अनुमति नहीं दी जा सकती।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ग्राउंड हैंडलिंग का काम सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार को ऐसे मामलों में व्यापक अधिकार हैं कि वह किसे अनुमति दे और किसे नहीं।
अब इस फैसले के बाद तुर्किये की इस कंपनी के लिए भारत में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन मंत्रालय ने पहले ही वैकल्पिक ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर्स को तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं ताकि सेवाओं में कोई बाधा न आए।
उल्लेखनीय है कि Celebi भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं दे रही थी, जिसमें यात्रियों के सामान की लोडिंग-अनलोडिंग से लेकर एयरक्राफ्ट की साफ-सफाई और अन्य तकनीकी सेवाएं शामिल थीं। अब सरकार के इस सख्त कदम से अन्य विदेशी कंपनियों के लिए भी स्पष्ट संकेत गया है कि भारतीय एयरस्पेस और एयरपोर्ट सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।