अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेगा NPS जैसा टैक्स बेनिफिट: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी डबल राहत, जानें पूरी जानकारी

सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़ी एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल कर्मचारियों को अब वही टैक्स बेनिफिट देने का ऐलान कर दिया है, जो अभी तक सिर्फ नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में ही मिलता था। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को न सिर्फ टैक्स बचत में मदद मिलेगी, बल्कि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित पेंशन की गारंटी भी और मजबूत होगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम दरअसल एक संशोधित पेंशन मॉडल है, जिसे कुछ राज्यों और केंद्र सरकार ने पुराने और नए पेंशन सिस्टम के बीच संतुलन बनाने के लिए लागू किया है। इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान शामिल होता है। UPS में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इसे NPS जैसी कई सुविधाओं से जोड़ा गया है।

कर्मचारियों को मिलेगा कितना फायदा?

अब UPS में भी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) का एक हिस्सा पेंशन फंड में निवेश कर सकेंगे। इस योगदान पर आयकर की छूट मिलेगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी योगदान मिलेगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और एन्युटी इनकम पर भी कुछ हिस्से को टैक्स फ्री रखा जाएगा। इससे कर्मचारियों की कुल टैक्स देनदारी घटेगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला फंड बढ़ेगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के दिनों में कर्मचारियों के संगठनों और राज्यों की तरफ से लगातार मांग उठ रही थी कि UPS को भी NPS के बराबर टैक्स लाभ दिए जाएं, ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके। कर्मचारियों का कहना था कि UPS में रहते हुए उन्हें टैक्स छूट न मिलने से वे आर्थिक रूप से नुकसान में हैं। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर यह अहम फैसला लिया।

राज्यों को मिलेगा सपोर्ट:

केंद्र सरकार ने राज्यों को UPS लागू करने में पूरी तकनीकी और प्रशासनिक मदद देने का भी भरोसा दिलाया है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने एक विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को इसका लाभ जल्द से जल्द देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

कर्मचारियों में बढ़ा भरोसा:

नई घोषणा से कर्मचारियों में भरोसा बढ़ा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस फैसले से सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों का भविष्य और सुरक्षित होगा। इससे यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर जो संशय बना हुआ था, वह भी दूर होगा।

NPS vs UPS

विशेषज्ञों की राय:

वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला कर्मचारियों के लिए डबल फायदा लेकर आया है। एक तो टैक्स बचत होगी, दूसरा रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत पेंशन फंड तैयार होगा। इसके अलावा यह भी उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में UPS में और सुधार किए जाएंगे ताकि कर्मचारियों को और अधिक लाभ मिल सके।

आगे क्या होगा?

वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी विभागों और राज्य सरकारों से कहा है कि UPS से जुड़े कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट की जानकारी दें और इसके लिए जरूरी बदलाव जल्द लागू करें। आने वाले समय में कर्मचारियों को इसके लिए अलग से कोई आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि मौजूदा पेंशन खाते में ही यह छूट लागू होगी।

कुल मिलाकर यह फैसला उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, जो अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जुड़े हुए हैं। अब उन्हें NPS के बराबर ही टैक्स में बचत का मौका मिलेगा और रिटायरमेंट प्लानिंग और मजबूत होगी।

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