ITR Filing Deadline 2025: 15 सितंबर से चूकने पर कितना लगेगा जुर्माना, क्यों जरूरी है समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरना
भारत में Income Tax Return (ITR) Filing की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इस बार सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने का कोई संकेत नहीं दिया है। यानी अगर आपने समय पर ITR फाइल नहीं किया तो भारी जुर्माना और कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ITR Late Filing Penalty: कितनी लगेगी लेट फीस?
- जिनकी कुल आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन पर ₹5,000 तक की लेट फीस लगेगी।
- अगर आपकी आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी।
- इसके अलावा बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह ब्याज भी देना पड़ेगा।
ITR Late Filing के नुकसान
- रिफंड में देरी – समय पर रिटर्न न भरने पर टैक्स रिफंड मिलने में लंबा समय लग सकता है।
- लॉस कैरी फॉरवर्ड का नुकसान – बिज़नेस लॉस, कैपिटल गेन लॉस जैसी छूटें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी।
- कानूनी कार्रवाई का खतरा – बार-बार डेडलाइन मिस करने पर आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है और गंभीर मामलों में कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।
- क्रेडिट स्कोर और लोन प्रोसेस पर असर – ITR न होने से बैंक लोन, वीजा, फाइनेंशियल डीलिंग में दिक्कतें आती हैं।
क्यों है ITR Filing जरूरी?
- Legal Compliance – आयकर कानून के मुताबिक पात्र करदाताओं के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है।
- Financial Proof – ITR सैलरी, बिजनेस और इनकम का आधिकारिक सबूत है, जो लोन, वीजा और निवेश में जरूरी होता है।
- Tax Refund का फायदा – समय पर ITR भरने से रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है।
- भविष्य की सुरक्षा – ITR समय पर भरने से पेनाल्टी, ब्याज और कानूनी नोटिस से बचाव होता है।
अगर 15 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस हो गई तो क्या करें?
- आप 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल कर सकते हैं।
- लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस और ब्याज चुकाना होगा।
- फाइलिंग के लिए Income Tax Portal (https://www.incometax.gov.in) का इस्तेमाल करें।
यह भी पढ़ें : https://paisabeat.com/upi-p2m-payment-limit-10-lakh-september-2025/
