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ITR Filing 2025: किस टैक्स स्लैब में है आपकी कमाई? कौन सा टैक्स रेजीम है फायदेमंद?

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख भले ही 31 जुलाई 2025 हो, लेकिन सही टैक्स रेजीम चुनना और संभावित कटौतियों को समझना बेहद ज़रूरी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने दो टैक्स रेजीम – पुराना और नया – जारी रखे हैं, और दोनों के अपने फायदे-नुकसान हैं।

नया बनाम पुराना टैक्स रेजीम: कौन है बेहतर?

आय सीमा (₹) नया टैक्स रेजीम पुराना टैक्स रेजीम
0 – 3 लाख 0% 0%
3 – 6 लाख 5% 5%
6 – 9 लाख 10% 20%
9 – 12 लाख 15% 20%
12 – 15 लाख 20% 30%
15 लाख से ऊपर 30% 30%

ध्यान दें: नए टैक्स रेजीम में कोई मानक छूट (स्टैंडर्ड डिडक्शन) और सेक्शन 80C, 80D जैसी कटौतियां नहीं मिलतीं, जबकि पुराने रेजीम में ये लाभ मिलते हैं।

किन्हें चुनना चाहिए नया टैक्स रेजीम?

  • जिन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने
  • जिनका सैलरी स्ट्रक्चर सीधा-सपाट है
  • जिन्हें जल्दी और सरल रिटर्न फाइल करना है

पुराने टैक्स रेजीम का फायदा किन्हें?

  • जो लोग HRA, 80C, 80D, होम लोन आदि के ज़रिए टैक्स में बड़ी छूट पाते हैं
  • जिनके पास निवेश की अच्छी प्लानिंग है

FY 2024-25 में क्या मुख्य बदलाव हुए हैं?

  • नया टैक्स रेजीम अब डिफॉल्ट विकल्प बन गया है। यानी अगर आप कुछ नहीं चुनते, तो ITR इसी के तहत भरा जाएगा।
  • ₹7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं (नए रेजीम में रिबेट का लाभ)
  • पुराने रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000, 80C में ₹1.5 लाख तक, 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹25,000 तक की छूट

टैक्स बचाने के आसान उपाय (पुराने रेजीम में)

सेक्शन अधिकतम छूट (₹) विवरण
80C 1,50,000 LIC, PPF, ELSS, EPF आदि
80D 25,000 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम
24(b) 2,00,000 होम लोन ब्याज
10(14) वैरिएबल HRA, LTA आदि
  • अगर आपकी इनकम ₹7 लाख से कम है और आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किए, तो नया रेजीम ज़्यादा फायदेमंद है।
  • यदि आपने सेक्शन 80C/80D में निवेश किया है और होम लोन आदि की छूट मिल रही है, तो पुराना रेजीम आपके लिए बेहतर रहेगा।

ITR फाइल करने की प्रक्रिया (Step-by-Step)

  1. डॉक्युमेंट्स तैयार करें:
    • फॉर्म 16 (सैलरीड लोगों के लिए)
    • आधार, पैन कार्ड
    • बैंक स्टेटमेंट
    • निवेश के प्रमाण (80C/80D आदि)
    • होम लोन, इंश्योरेंस आदि के डॉक्युमेंट
  2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें:
  1. ‘e-File’ टैब पर जाएं और ITR फॉर्म चुनें:
    • सामान्यतः सैलरीड वर्ग के लिए ITR-1
  2. ITR फॉर्म भरें:
    • व्यक्तिगत जानकारी
    • इनकम डीटेल
    • टैक्स डिडक्शन
    • बैंक डीटेल्स
  3. टैक्स कैलकुलेट करें और रिव्यू करें:
    • टैक्स रिफंड या टैक्स देनदारी को जांचें
  4. फाइलिंग करें और वेरिफाई करें:
    • OTP द्वारा e-Verify करें या ITR-V प्रिंट करके भेजें
  • ₹7 लाख तक की सालाना इनकम पर नए रेजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा (छूट की वजह से)।
  • पुराना रेजीम उन लोगों के लिए उपयोगी है जो बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं।
  • नया रेजीम सरल, तेज और सीमित डॉक्युमेंट्स के साथ बेहतर विकल्प बनता जा रहा है।

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Sumit Shrivastava

Business Journalist

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