भारत में कई माता-पिता यह नहीं जानते कि वे अपने बच्चों की शिक्षा भत्ता (Education Allowance) और हॉस्टल खर्च भत्ता (Hostel Allowance) के जरिए टैक्स बचा सकते हैं। इन दोनों भत्तों को Income Tax Act की धारा 10(14) के तहत टैक्स-मुक्त किया जा सकता है, यदि नियोक्ता इन्हें वेतन संरचना में प्रदान करता है।
इस धारा के अनुसार दो महत्वपूर्ण भत्तों पर टैक्स छूट उपलब्ध है:
| भत्ता | मासिक छूट | वार्षिक छूट (2 बच्चे) |
|---|---|---|
| Education Allowance | ₹200 | ₹2,400 |
| Hostel Allowance | ₹600 | ₹7,200 |
इस प्रकार माता-पिता साल में कुल ₹9,600 तक की टैक्स छूट केवल इन दो भत्तों के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं।
भत्तों के अलावा, माता-पिता बच्चों की ट्यूशन फीस पर धारा 80C के तहत टैक्स-कटौती भी ले सकते हैं।
यदि बच्चे के नाम पर सेविंग्स अकाउंट है तो उसकी ब्याज आय में से ₹1,500 प्रति बच्चा तक टैक्स-मुक्त किया जा सकता है — Section 10(32) के तहत।
एक परिवार जिसमें माता और पिता दोनों नौकरी में हैं:
इन तीनों उपायों — Education Allowance, Hostel Expenditure Allowance और Section 80C — को मिलाकर माता-पिता काफी हद तक टैक्स बचत कर सकते हैं।
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