July 11, 2026

Income Tax Return: AY 2026-27 के लिए ITR-7 Excel Utility जारी, जानें कौन कर सकता है इस्तेमाल और कैसे करें फाइलिंग

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आयकर विभाग (Income Tax Department) ने आकलन वर्ष (Assessment Year) 2026-27 के लिए ITR-7 Excel Utility जारी कर दी है। इसके साथ ही धर्मार्थ एवं धार्मिक ट्रस्ट, राजनीतिक दल, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान और अन्य पात्र संस्थाएं अब ऑफलाइन माध्यम से अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) तैयार कर सकती हैं। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इसकी जानकारी साझा की। विभाग ने बताया कि पात्र करदाता अब ई-फाइलिंग पोर्टल से Excel Utility डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन रिटर्न तैयार कर सकते हैं और बाद में JSON फाइल अपलोड करके अपना ITR जमा कर सकते हैं। ITR-7 Utility जारी होने के साथ ही आयकर विभाग ने रिटर्न फाइलिंग सीजन को और तेज कर दिया है। इससे पहले विभाग ITR-5 Excel Utility भी जारी कर चुका है। अब ITR-1, ITR-2, ITR-3, ITR-4, ITR-5 और ITR-7 सहित अधिकांश प्रमुख रिटर्न फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध हैं।

क्या है ITR-7?

ITR-7 एक विशेष आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसे सामान्य वेतनभोगी (Salaried) कर्मचारी या व्यक्तिगत करदाता इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह फॉर्म उन संस्थाओं और संगठनों के लिए बनाया गया है, जिन्हें Income Tax Act की धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C) और 139(4D) के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता है।

कौन कर सकता है ITR-7 का इस्तेमाल?

ITR-7 मुख्य रूप से निम्नलिखित संस्थाओं के लिए लागू होता है-

  • धर्मार्थ (Charitable) ट्रस्ट
  • धार्मिक ट्रस्ट
  • राजनीतिक दल (Political Parties)
  • वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान
  • विश्वविद्यालय (Universities)
  • कॉलेज
  • शैक्षणिक संस्थान
  • धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C) और 139(4D) के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाएं

इसके अलावा कुछ मामलों में निम्न संस्थाएं भी ITR-7 दाखिल कर सकती हैं-

  • कंपनियां (Companies)
  • फर्म (Firms)
  • एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP)
  • स्थानीय निकाय (Local Authorities)
  • Artificial Juridical Persons

हालांकि इन पर संबंधित आयकर प्रावधान लागू होना जरूरी है।

किन लोगों पर लागू नहीं होगा ITR-7?

आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि Assessment Year 2022-23 से उन संस्थाओं पर ITR-7 लागू नहीं होगा, जिनकी आय Income Tax Act की धारा 10 के तहत बिना किसी शर्त के पूरी तरह टैक्स से मुक्त (Unconditionally Exempt) है और जिन्हें धारा 139 के तहत रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता नहीं है। ऐसी संस्थाओं को ITR-7 भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

Excel Utility से कैसे करें ITR-7 फाइल?

आयकर विभाग की ऑफलाइन Excel Utility उन संस्थाओं के लिए काफी उपयोगी है, जो इंटरनेट से लगातार जुड़े बिना रिटर्न तैयार करना चाहती हैं। फाइलिंग की प्रक्रिया बेहद आसान है-

  • पहला चरण: Income Tax e-Filing Portal से ITR-7 Excel Utility डाउनलोड करें।
  • दूसरा चरण: Excel Utility में सभी आवश्यक जानकारी और संबंधित शेड्यूल भरें।
  • तीसरा चरण: दर्ज की गई जानकारी को Validate करें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न रहे।
  • चौथा चरण: सफल Validation के बाद Utility से JSON File Generate करें।
  • पांचवां चरण: Income Tax e-Filing Portal पर लॉगिन करके JSON File अपलोड करें और रिटर्न जमा कर दें।

इस प्रक्रिया के कारण करदाता ऑफलाइन रिटर्न तैयार कर सकते हैं और अंतिम चरण में केवल अपलोड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है।

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ITR-7 की आखिरी तारीख क्या है?

ITR-7 दाखिल करने की अंतिम तिथि संस्था की ऑडिट स्थिति (Audit Requirement) पर निर्भर करती है।

  1. जिन संस्थाओं का ऑडिट जरूरी नहीं है

ऐसी संस्थाओं को 31 अगस्त 2026 तक ITR-7 दाखिल करना होगा।

  1. जिन संस्थाओं का ऑडिट अनिवार्य है

ऐसी संस्थाएं 31 अक्टूबर 2026 तक रिटर्न दाखिल कर सकती हैं।

  1. ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वाले करदाता

जिन संस्थाओं को Transfer Pricing Report दाखिल करनी होती है उनके लिए अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

जल्द फाइलिंग करने की सलाह

आयकर विशेषज्ञों का मानना है कि पात्र संस्थाओं को अंतिम तिथि का इंतजार करने के बजाय समय रहते दस्तावेज तैयार कर रिटर्न दाखिल करना चाहिए। जल्द रिटर्न दाखिल करने से-

  • तकनीकी समस्याओं से बचा जा सकता है।
  • आखिरी समय की भीड़ से राहत मिलती है।
  • त्रुटियों को सुधारने का पर्याप्त समय मिलता है।
  • विभाग की ओर से किसी अतिरिक्त जानकारी की मांग होने पर समय पर जवाब दिया जा सकता है।

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लगातार बढ़ रही हैं ऑनलाइन सुविधाएं

आयकर विभाग पिछले कुछ वर्षों से ई-फाइलिंग सिस्टम को लगातार बेहतर बना रहा है। अलग-अलग श्रेणी के करदाताओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ITR-5 के बाद अब ITR-7 Excel Utility जारी होने से बड़ी संख्या में ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य संगठनों को समय रहते रिटर्न दाखिल करने में सुविधा मिलेगी। आने वाले दिनों में विभाग अन्य आवश्यक अपडेट और सुविधाएं भी जारी कर सकता है।