September 27, 2026

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस; जानिए नए शुल्क

Passport

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विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक अहम खबर है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई फीस 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। इसके बाद नया पासपोर्ट बनवाना, पासपोर्ट का नवीनीकरण कराना और तत्काल सेवा का लाभ लेना पहले की तुलना में ज्यादा महंगा हो जाएगा। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पासपोर्ट नियम 1980 में संशोधन कर नई शुल्क दरें तय की गई हैं। खास बात यह है कि पासपोर्ट फीस में यह बदलाव करीब 14 साल बाद किया गया है। इससे पहले वर्ष 2012 में शुल्क संशोधित किए गए थे।

सामान्य पासपोर्ट के लिए अब देने होंगे ₹2,500

36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस में बड़ा बदलाव किया गया है। अभी तक इसके लिए ₹1,500 शुल्क देना पड़ता था, लेकिन 1 जुलाई से यह बढ़कर ₹2,500 हो जाएगा। वहीं जो लोग तत्काल सेवा के जरिए जल्दी पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, उन्हें अब ₹5,000 का भुगतान करना होगा। वर्तमान में इसकी फीस ₹3,500 है।

60 पन्नों वाले पासपोर्ट भी हुए महंगे

अधिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए जारी किए जाने वाले 60 पन्नों के पासपोर्ट पर भी फीस बढ़ाई गई है। इस श्रेणी में सामान्य आवेदन शुल्क ₹2,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दिया गया है। वहीं, तत्काल सेवा के तहत आवेदन करने पर अब ₹6,000 देने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क ₹4,000 था।

खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट पर ज्यादा खर्च

नए नियमों के तहत पासपोर्ट खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में रिप्लेसमेंट पासपोर्ट बनवाना भी महंगा पड़ेगा। 36 पन्नों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में रिप्लेसमेंट शुल्क ₹5,000 निर्धारित किया गया है। यदि आवेदक तत्काल सेवा चुनता है तो उसे ₹7,500 तक भुगतान करना होगा। इसी तरह 60 पन्नों वाले पासपोर्ट के रिप्लेसमेंट के लिए सामान्य श्रेणी में ₹6,000 और तत्काल सेवा में ₹8,500 शुल्क देना होगा।

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बच्चों के पासपोर्ट के लिए भी बदले नियम

सरकार ने नाबालिग आवेदकों के लिए भी नई फीस लागू की है। यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट खो जाता है या खराब हो जाता है तो 36 पन्नों वाले रिप्लेसमेंट पासपोर्ट के लिए सामान्य प्रक्रिया में ₹4,250 शुल्क लगेगा। वहीं तत्काल सेवा के जरिए नया पासपोर्ट बनवाने पर यह राशि ₹6,750 तक पहुंच जाएगी।

PCC और अन्य सेवाएं भी होंगी महंगी

पासपोर्ट फीस बढ़ोतरी केवल नए पासपोर्ट तक सीमित नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट और अन्य संबंधित सेवाओं के शुल्क में भी संशोधन किया गया है। इससे विदेश नौकरी, वीजा और इमिग्रेशन से जुड़े कार्यों की लागत भी बढ़ सकती है।

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पासपोर्ट की वैधता में कोई बदलाव नहीं

हालांकि फीस में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पासपोर्ट की वैधता को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। वयस्क नागरिकों को जारी किए जाने वाले पासपोर्ट पहले की तरह 10 साल तक वैध रहेंगे। वहीं, नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगी, जो भी पहले हो। सरकार का कहना है कि बढ़ती प्रशासनिक लागत और सेवाओं के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए शुल्क में संशोधन किया गया है। 1 जुलाई के बाद आवेदन करने वाले सभी नागरिकों पर नई दरें लागू होंगी।