NRI बनने से पहले कर लें ये 5 जरूरी काम, विदेश जाने के बाद प्रॉपर्टी और बैंकिंग में नहीं आएगी दिक्कत
NRI
अगर आप नौकरी, बिजनेस या किसी दूसरे कारण से भारत से विदेश शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं और जल्द ही NRI (Non-Resident Indian) बनने वाले हैं, तो सिर्फ वीजा और यात्रा की तैयारी करना काफी नहीं है। भारत में मौजूद बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, निवेश, टैक्स और जरूरी दस्तावेजों से जुड़े कई काम पहले ही निपटा लेना बेहतर होता है। विदेश जाने के बाद छोटी-छोटी वित्तीय जरूरतों के लिए भारत आना मुश्किल हो सकता है। इसलिए NRI बनने से पहले इन 5 जरूरी कामों को जरूर चेक कर लें।
- भरोसेमंद व्यक्ति को Power of Attorney दें
विदेश में रहने के दौरान भारत में आपकी प्रॉपर्टी या कुछ दूसरे जरूरी कामों के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों में Power of Attorney (POA) उपयोगी हो सकती है। आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी ओर से तय काम करने का अधिकार दे सकते हैं। खासकर अगर भारत में आपके नाम पर प्रॉपर्टी है या उससे जुड़े काम होने वाले हैं, तो विदेश जाने से पहले POA की जरूरत और उसके दायरे को समझ लेना चाहिए। हालांकि POA देने से पहले कानूनी सलाह लेना और दस्तावेज में अधिकारों को स्पष्ट रखना जरूरी है।
- बैंक अकाउंट और NRI बैंकिंग की तैयारी करें
भारत से विदेश जाने के बाद आपके बैंकिंग स्टेटस में बदलाव हो सकता है। इसलिए अपने बैंक को अपने नए रेजिडेंशियल स्टेटस की जानकारी देना जरूरी है। NRI के लिए NRE, NRO और FCNR अकाउंट जैसे विकल्प होते हैं। इन खातों के इस्तेमाल और टैक्स से जुड़े नियम अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए विदेश जाने से पहले बैंक से संपर्क कर यह समझ लें कि आपके मौजूदा सेविंग्स अकाउंट और दूसरे बैंकिंग प्रोडक्ट्स में क्या बदलाव जरूरी हैं।
- शेयर, म्यूचुअल फंड और Demat अकाउंट की जांच करें
अगर भारत में आपके पास शेयर, म्यूचुअल फंड या Demat अकाउंट है, तो NRI बनने के बाद इन पर लागू नियम सामान्य निवासी भारतीयों से अलग हो सकते हैं। विदेश जाने से पहले अपने निवेश की पूरी लिस्ट तैयार करें और संबंधित बैंक, ब्रोकर या AMC से पूछें कि NRI स्टेटस मिलने के बाद कौन-कौन से अपडेट करने होंगे। खास तौर पर Demat और ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक लिंकिंग और निवेश से जुड़े दस्तावेजों की स्थिति पहले ही जांच लेना बेहतर है।
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- Nominee और Will को अपडेट करें
भारत में आपकी संपत्ति, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस और निवेश में दर्ज Nominee की जानकारी सही है या नहीं, इसकी जांच जरूर करें। अगर परिवार में बदलाव हुआ है या किसी दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो विदेश जाने से पहले रिकॉर्ड अपडेट करा लें।
इसके अलावा अपनी संपत्ति और वित्तीय मामलों को लेकर Will तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इससे भविष्य में परिवार के सदस्यों को संपत्ति से जुड़े मामलों को समझने और संभालने में आसानी हो सकती है।
- Tax Residency और FEMA के नियम समझें
विदेश जाने के बाद आपका Tax Residency Status बदल सकता है। इसका असर भारत में आपकी आय, निवेश और टैक्स से जुड़े मामलों पर पड़ सकता है। इसी तरह NRI के लिए FEMA (Foreign Exchange Management Act) से जुड़े नियम भी महत्वपूर्ण हैं। भारत में बैंक अकाउंट, निवेश, प्रॉपर्टी और विदेश से पैसे भेजने या भारत से पैसे बाहर ले जाने से जुड़े नियम आपकी स्थिति के अनुसार अलग हो सकते हैं। इसलिए विदेश जाने से पहले किसी टैक्स एक्सपर्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपनी स्थिति के हिसाब से सलाह लेना बेहतर रहेगा।
विदेश जाने से पहले एक बार यह चेकलिस्ट जरूर देखें
- Power of Attorney की जरूरत है या नहीं
- बैंक में रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट करना है या नहीं
- NRE/NRO/FCNR अकाउंट की जरूरत
- शेयर और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियम
- Demat और ट्रेडिंग अकाउंट की स्थिति
- बैंक, इंश्योरेंस और निवेश में Nominee की जानकारी
- Will और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज
- Tax Residency Status
- FEMA के तहत लागू नियम
